Friday, January 25, 2019

वरिष्ठ नागरिको के अधिकार एवं संरक्षण तथा वृद्वजन हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही योजना

पंकज वर्मा (NNI Coverage)
श्रावस्ती(ब्यूरो) उ0प्र0। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती के तत्वाधान में माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय जी के निर्देशन में ‘‘वरिष्ठ नागरिको के अधिकार एवं संरक्षण तथा वृद्वजन हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी तथा ं निदान व साम्प्रदायिक सौहार्द  व अन्य कानूनी जानकारी‘‘ आदि विषयों पर दिनांक 24.01.19 को सुबह समय 11.00 बजे से स्थान - गौरव पब्लिक इण्टर कालेज,पटना ,बीरगंज  तहसील जमुनहा, थाना मल्हीपुर, जनपद कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री शैलेश पाण्डेय  सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती के द्वारा माॅं सरस्वती के चित्र पर  द्वीप प्रज्जवलन एवं माल्यापर्ण कर किया गया।
उक्त कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती श्री शैलेश पाण्डेय  ने कहा कि भौतिकता एवं बदलते परिवेश में समाज के वरिष्ठ  (महिला/पुरूष) विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। उसी प्रकार जिस घर में वृद्ध नहीं होगें उस घर में अनुशासन नहीं होगा तथा ऐसा घर अतिशीघ्र टूट कर बिखर जायेगा। सचिव द्वारा बच्चो को बताया गया कि वे सर्वप्रथम अपने घर से शुरूवात करते हुए मां-बाप की सेवा करें। उन्होने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य कठिनाईयों के निदान के लिए उ0प्र0 वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पर विचार व्यक्त किये।  उक्त कार्यक्रम  मे उन्होने उपस्थित छात्र-छात्राओ से कहा कि  माता-पिता के आर्शीवाद से ही बच्चे विकास करते है। प्रत्येक को अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिये व अपने जीवन मे आर्दशो को अपनाते हुए विकास मे सहयोग प्रदान करें।
उक्त कार्यक्रम में नायब तहसीलदार श्री जानकी प्रसाद शुक्ला जमुनहा  ने सुकन्या योजना ,जनधन योजना के बारे मे बताया तथा  वृद्धजनों को शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है उन्होेंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है जिसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उसके अधिक हो, लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी आय 1000/- तक हो, लाभार्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे तो ऐसे अभ्यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकेगा, 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल. चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थय देखभाल और पौष्टिकता, आश्रय, जानकारी संबंधी आवश्यकताओं, उचित रियायतें आदि में सहायता के लिए कानून बनाये गये हैं । उन्होंने 100 नम्बर, 181 नम्बर, 1090 पर विस्तार से चर्चा की।
उक्त कार्यक्रम में मीडियेटर अधिवक्ता श्री रामचन्द्र वर्मा ने बताया कि अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से सम्बन्धित कानून 2007 बनाया गया है इस कानून में माता-पिता /दादा को उनके बच्चों से आवश्यकतानुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था की गयी है। इस कानून में वरिष्ठ नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं  को दिलाने और हर जिले में निःशुल्क वृद्ध आश्रम की स्थापना की व्यवस्थायें हैं।
उक्त कार्यक्रम में अधिवक्तागण श्री हजारी लाल पाठक, ओम प्रकाश, महेश मिश्रा ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये तथा कार्यक्रम के अन्त में श्री रूद्रसेन वर्मा उपस्थित लोगों को आभार व्यक्त किया।
उक्त कार्यक्रम में पैरा लीगल वालेन्टियर  महेश तिवारी, तिलक राम गुप्ता, सन्त राम आनन्द, रंजन कुमार सिंह,रजनीश मिश्रा, अमर चन्द वर्मा, राजेन्द्र प्रसाद यादव,रामदीन यादव, सुरेन्द्र कुमार, राकेश     कुमार,अन्जू वर्मा, प्रियका वर्मा, मीनाक्षी वर्मा,रिया सिंह,सावित्री वर्मा,रिमझिम सिंह,कान्ती वर्मा दयाराम लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम का संचालन श्री अलखराम यादव वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया।

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