पंकज वर्मा (NNI Coverage)
श्रावस्ती(ब्यूरो) उ0प्र0। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होने बताया कि लघु एवं सीमान्त किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये है। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के परिवारों को प्रतिवर्ष 06 हजार रूपए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह धनराशि 4-4 महीने के अन्तराल में 02 हजार रूपये की तीन किश्तों में प्रदान की जाएगी। यह योजना 01 दिसम्बर, 2018 से लागू किया गया है एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से 31 मार्च, 2019 की समयावधि के लिए प्रथम किस्त कृषक परिवारों के बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जाना है।
जिलाधिकारी ने लेखपाल को निर्देश दिया है कि इस योजना के लिए लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों के नाम पते, बैंक खाता न0, आधार न0 (जिन कृषकों के पास आधार न0 उपलब्ध न हो तो उनका आधार एनरोलमेन्ट नं0), मोबाइल नम्बर, इत्यादि की आवश्यकता होगी, जिसकों जल्द से जल्द एकत्रित कर लें, यदि आधार कार्ड नही है तो भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, पैन कार्ड हो। इस योजना के नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया है तथा कृषि विभाग नोडल विभाग है।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि इस योजना से अपात्र लोग जैसे भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री एवं भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद, भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर, भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय/विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से संबद्ध समस्त कार्यालय एवं स्वायत्तशाषी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक(चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक छोड़कर), लाभार्थी कृषक द्वारा विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है, समस्त सेवानिवृत्त पेंशनधारक जिनकी मासिक पेंशन रू0 10 हजार या उससे अधिक (चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को छोड़कर), पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेंट व आर्किटेक्ट आदि से संबधित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत है और अपना पेशा कर रहे हैं, लोग इस योजना से लाभान्वित नही होगे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी योगानन्द पाण्डेय, उपजिलाधिकारीगण, जिला कृषि अधिकारी आर0पी0 राना, राजस्व निरीक्षकगण, लेखपाल गण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
श्रावस्ती(ब्यूरो) उ0प्र0। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होने बताया कि लघु एवं सीमान्त किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये है। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के परिवारों को प्रतिवर्ष 06 हजार रूपए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह धनराशि 4-4 महीने के अन्तराल में 02 हजार रूपये की तीन किश्तों में प्रदान की जाएगी। यह योजना 01 दिसम्बर, 2018 से लागू किया गया है एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से 31 मार्च, 2019 की समयावधि के लिए प्रथम किस्त कृषक परिवारों के बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जाना है।
जिलाधिकारी ने लेखपाल को निर्देश दिया है कि इस योजना के लिए लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों के नाम पते, बैंक खाता न0, आधार न0 (जिन कृषकों के पास आधार न0 उपलब्ध न हो तो उनका आधार एनरोलमेन्ट नं0), मोबाइल नम्बर, इत्यादि की आवश्यकता होगी, जिसकों जल्द से जल्द एकत्रित कर लें, यदि आधार कार्ड नही है तो भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, पैन कार्ड हो। इस योजना के नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया है तथा कृषि विभाग नोडल विभाग है।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि इस योजना से अपात्र लोग जैसे भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री एवं भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद, भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर, भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय/विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से संबद्ध समस्त कार्यालय एवं स्वायत्तशाषी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक(चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक छोड़कर), लाभार्थी कृषक द्वारा विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है, समस्त सेवानिवृत्त पेंशनधारक जिनकी मासिक पेंशन रू0 10 हजार या उससे अधिक (चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को छोड़कर), पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेंट व आर्किटेक्ट आदि से संबधित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत है और अपना पेशा कर रहे हैं, लोग इस योजना से लाभान्वित नही होगे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी योगानन्द पाण्डेय, उपजिलाधिकारीगण, जिला कृषि अधिकारी आर0पी0 राना, राजस्व निरीक्षकगण, लेखपाल गण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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