Tuesday, March 5, 2019

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के शुभारम्भ का हुआ सजीव प्रसारण

पंकज वर्मा (NNI Coverage)
श्रावस्ती(ब्यूरो)। देश के मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा अहमदाबाद (गुजरात) से असंगठित श्रमिकों यथा गृह आधारित कर्मकार (घेरलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, सर पर बोझा उठाने वाले, ईट भट्ठे, मोची, कचरा बिनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, संनिर्माण श्रमिक आदि के हित के लिए ऐतिहासिक ‘‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’’ का शुभारम्भ किया। जिसका जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट स्थित तथागतहाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानमंत्री जी के सम्बोधन का  सजीव प्रसारण दिखाया गया।
         इस योजना के शुभारम्भ अवसर पर मा0 सासंद दद्दन मिश्रा ने अपने सम्बोधन में कहा कि देश में बहुत बड़ा समूह असंगठित श्रम सेवा से जुडें हैं इनको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस योजना के संचालन किया गया है। इससे निश्चित ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का जीवन स्तर उंचा होगा तथा गरीब परिवार के ऐसे व्यक्ति जिनके घर में कोई सरकारी सेवा में नही है और गैर सरकारी कम्पनियों/खेतिहर मजदूर के रूप में काम करके अपने परिवार का जीवकोपार्जन कर रहे हैं वे लोग इस योजना से अच्छादित होगें इससे निश्चित ही उनके जीवन में खुशहाली आएगी।
       इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया है कि उक्त योजना के तहत ऐसे असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रू0 या उससे कम है तथा उनकी आयु 18 से 40 वर्ष है और उनका बैंक में बचत खाता खुला है और आधार कार्ड है। वह सभी इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे श्रमिकों द्वारा अपनी आयु के अनुरूप योजना में निर्धारित मासिक अंशदान जमा कराने पर केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान के बराबर धनराशि करायी जायेगी। ऐसे सभी श्रमिक अपना पंजीयन सी.एस.स. (कामन सर्विस सेन्टर) द्वारा आनलाइन करा सकते हैं। पात्र श्रमिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में श्रमिक अपना पंजीकरण कराकर उक्त योजना का लाभ अवश्य उठायें।
  इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अवनीश राय ने बताया कि ऐसे लोग जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत न हो अथवा ई0पी0एफ0/एन0पी0एस0/ई0एस0आई0सी0 का सदस्य न हो, आयकर दाता न हो तभी इस योजना से लाभान्वित होगें। उन्होने बताया कि इस योजना के पंजीकरण हेतु निकटतम जनसुविधा केन्द्र पर करा सकते हैं, पंजीकरण हेतु अभिलेख क्रमशः आधार कार्ड, बचत बैंक खाता/जनधन खाता की छायाप्रति, मोबाइल न0, ई-मेल(कोई भी हो), पति/पत्नी एवं नामिनी आवश्यक हैं।
       इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को मा0 सांसद, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने पंजीकृत पत्र का वितरण भी किया।
        इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि सुनील तिवारी, पंकज मिश्रा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन राज कुमार त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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