डॉ0 शकील अंसारी (NNI Coverage)
नानपारा, बहराइच। याची डॉ०अब्दुल खबीर पुत्र स्व० डॉ०अब्दुल कदीर निवासी मोहल्ला किला नानपारा बहराइच जिसका आवासीय प्लाट /गाटा संख्या 205 छेत्रफल 0.045 डीo स्थित ग्राम कामचियारा मझौवा भुलौरा नानपारा ,परगना तहसील नानपारा जिला बहराइच की भूमि पर विधुत विभाग ने बगैर सहमति के लगभग 20 वर्ष पहले विधुत ट्रांसफार्मर वा विधुत लाइन लगा दिया था डॉ०खबीर ने उपरोक्त विधुत ट्रांसफार्मर व विधुत लाइन हटाने के लिए सम्बंधित अधिकारियो के चक्कर लगाया मगर कोई सुनवाई नही हुई !बल्कि डॉ० खबीर से 5 लाख रुपया शिफ्टिंग चार्ज मांगा गया जिससे छुब्ध होकर डॉ० खबीर ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के समक्ष एक रिट याचिका 14518 दिनाँक 2/1/2018 योजित की जिसमे आदेश हुआ कि याची के प्लाट पर से 45 दिन भीतर ट्रांसफार्मर हटा दिया जाए और अगर याची चाहे तो मुआवज़े के लिए भी फोरम में अपील कर सकता है ! तब विधुत विभाग वालो ने ट्रांसफार्मर तो हटा दिया मगर जिन खम्बो विधुत पोल विद्युत तार पर विधुत ट्रांसफार्मर लगा था ना तो वो विधुत तार हटाया गया ना ही विधुत पोल
तब याची ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना रीट फाइल की जो कि रीट याचिका संख्या 3408/ 18 में दिनाँक 6/3/2019 को आदेश हुआ कि याची के प्लाट पर से विद्युत पोल और 11 हज़ार पवार लाइन हटाई जाए तब विधुत अधिकारियो द्वारा उसको दिनाँक 2/4/2019 को हटवाया गया मगर याची के प्लाट में एक विधुत पोल 6 फुट अन्दर रह गया था जिसके विधुत विभाग के अधिशासी अभियंता ने डॉ० खबीर से 2 दिन का समय मांगा मगर अवमानना रीट की दिनाँक 3/04/2019 में लगी थी जिसके समक्ष विद्युत अधिशासी अभियंता हाज़िर हुए जब उन्होंने बताया कि याची डॉ०खबीर दो दिन का समय मांगा है तब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक चौधरी जी ने हर दिन के हिसाब 2000 रुपया जुरमाना लगाया और कहा 4000 अवध बार कोर्ट की लाइब्रेरी में जमा करे अब याची डॉ०खबीर का प्लाट विधुत अधिकारीयो का साफ करना पड़ा।

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