ब्रहमपाल सिंह यादव (NNI Coverage मण्डल प्रभारी)
पीलीभीत मण्डल (उ0प्र0)। शनिवार को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जनपद में बाॅसुरी का उत्पाद चिन्हित किया गया है। बाॅसरी से जुडे़ इच्छुक व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने ऋण की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता योजना संचालित की है। योजनान्तर्गत रू0 25.00 लाख तक के ऋण पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत रू0 25.00 से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक परियोजना लागत का 20 प्रतिशत तथा 50.00 लाख से अधिक एवं 150.00 लाख तक लिए गये ऋण पर परियाजना लागत 10 प्रतिशत/अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 20.00 लाख तक होगी।
अतः ऐसे इच्छुक युवक/युवतियों जिनकी उम्र 18वर्ष या इससे अधिक है वह उद्योग/सेवा एवं व्यवसाय हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता किसी बैंक चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए और न ही उसके परिवार ने भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में लाभ प्राप्त किया हो योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, पीलीभीत से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांक 02.09.2019 तक जमा कर सकते है।

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